Trisha Krishnan मामले में Mansoor Ali Khan की याचिका Madras High Court ने की खारिज, लगाया 1 लाख का जुर्माना

Madras High Court Declines Mansoor Ali Khan’s Plea To File Defamation Suit: तमिल फिल्म एक्टर मंसूर अली खान पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में मंसूर अली खान को मद्रास हाईकोर्ट ने तृषा कृष्णन,खुशबू और चिरंजीवी के खिलाफ मानहानि मामले में फटकार लगाई थी और अब इस मामले को सुनते हुए माननीय कोर्ट ने अभिनेता की इस एक्टरों के खिलाफ दाखिल की जाने वाली मानहानि की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कहा कि अभिनेता मंसूर अली खान ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का रुख किया था। इसलिए उन पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है और ये पैसा एक कैंसर संस्थान को देने के लिए कहा गया है। आगे अपनी टिप्पणी में अदालत ने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर अभिनेताओं ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी थी, उस तरह से प्रतिक्रिया करना इंसानों के लिए सामान्य बात है और इसके लिए मानहानि का मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है।

आपको बता दें कि मंसूर अली खान ने फिल्म “लियो” की सफलता के बाद एक प्रेस मीटिंग में अपनी सह-अभिनेत्री तृषा के खिलाफ स्त्री द्वेषपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसकी तीखे शब्दों में आलोचना की गई थी। खुद एक्ट्रेस तृषा के अलावा खुशबू और चिरंजीवी ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और अभिनेता के बयान की निंदा की। इसके बाद अभिनेता ने अब मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सभी के खिलाफ बिना सच जाने टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए प्रत्येक पर 1 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही।

तब अदालत ने अभिनेता द्वारा ऐसे अपमानजनक बयान देने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए उनकी की आलोचना की थी। अदालत ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को खान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अब देखना ये है कि अब अभिनेता का अगला कदम क्या होगा।

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