1 जनवरी से Punjab में नाईट कर्फ्यू खत्म, यानिए नई गाइडलाइन्‍स में कितनी छूट

पंजाब सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू के आदेश को 1 जनवरी, 2021 से वापस ले लिया है। इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों की टाइमिंग पर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के चलते किया गया बदलाव भी वापस ले लिया गया है।

Night Curfew ends in Punjab: नववर्ष (New Year) के मौके पर पंजाब सरकार (Punjab Government) ने लोगों को राहत दी है। साथ ही नववर्ष पर होने वाले समारोहों के लिए भी छूट दी गई है। पंजाब सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू के आदेश को 1 जनवरी, 2021 से वापस ले लिया है। इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों की टाइमिंग पर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के चलते किया गया बदलाव भी वापस ले लिया गया है।

बुधवार को पंजाब गृह एवं न्याय विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 28 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि रात का कर्फ्यू 1 जनवरी से हटा लिया गया है। इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने राज्‍य में नववर्ष के मद्देनजर गाइडलाइन्‍स भी जारी की है। इसके तहत लोगों के होटलों और आउटडोर में एकत्र होने को लेकर भी छूट दी है।

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक जनवरी से रात में लगने वाला कर्फ्यू समाप्त करते हुए लोगों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। इस आशय की जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि रात को कर्फ्यू से जुड़ी पाबंदियां सभी शहरों और कस्बों में 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में हाल में आयी कमी के मद्देनजर एक जनवरी से ये पाबंदियां प्रभावी नहीं रहेंगी।

Night Curfew ends in Punjab

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य में एक दिसंबर से रात को कर्फ्यू और हॉल के भीतर तथा खुले स्थान में एक बार में अधिकतम क्रमश: 100 और 250 लोगों के एकत्र होने का निर्देश जारी किया था। इसमें भी नरमी लाते हुए बंद स्थानों में 200 और खुली जगह में 500 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों ने मास्क अनिवार्य रूप से पहना हुआ है और दो गज की दूरी बनाई हुई है। हालांकि, राज्य में कोरोना के बचाव के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से इन निर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया है।

यहां मिलेगी छूट :-

रात का कर्फ्यू 1 जनवरी तक हटा लिया गया है।

होटल और रेस्‍टोरेंटों मे अब इनडोर में 200 और आउडडोर में 500 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी।

समारोहों के दौरान लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और शारीरिक दूरी के लिए दो गज की दूरी बनाना भी अनिवार्य होगा।

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