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Dalljiet Kaur: तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ने अपने NRI पति Nikhil Patel के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराई FIR, जानिए क्या है मामला

Dalljiet Kaur Files FIR Against Husband Nikhil Patel: टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर पिछले एक साल से अपनी शादी और फिर अलगाव को लेकर लगातार मीडिया की खबरें में हैं। दलजीत ने अब अपने पति निखिल पटेल के खिलाफ मुंबई के आग्रीपाडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसके बाद अब उनके पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालाकि निखिल इस वक्त अफ्रीका में हैं, लेकिन कुछ समय पहले उन्हे मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड सफीना के साथ स्पॉट किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दलजीत ने पति के खिलाफ पुलिस में क्यों शिकायत दर्ज कराई है।

दलजीत कौर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एफआईआर के बार में जानकारी देते हुए अपने लंबे नोट में लिखा है कि मैं एफआईआर दर्ज कराने के अपने अनुभव को यहां लिखने करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इतना सरल होने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर आफ पुलिस अनिल पारस्का का बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कुशल और दयालु होने के लिए अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन को धन्यवाद। आपकी त्वरित प्रतिक्रिया ने मुझे विश्वास हासिल करने में मदद की कि मैं सुरक्षित हूं।

पुलिस उपायुक्त कृष्णकांत सर ने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी और कुछ ही समय में अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक योगेंद्र पाचे सर ने पूरे मामले को विस्तार से सुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे शांत करने के लिए हमें पानी दिया जा रहा है और हम तुरंत सच बोलने में बहुत सुरक्षित महसूस करने लगी। सर ने मुझे और मेरे पिता को बहुत सहज बनाया क्योंकि वह देख सकते थे कि जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं हिल गई थी।

एक्ट्रेस ने आगे लिखा है कि जांच अधिकारी सचिन शेलके सर ने तब पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ पूरी एफआईआर को आगे बढ़ाया। एक महिला कांस्टेबल थी जो मेरी फाइलिंग के दौरान बैठी रही और पूरे फाइलिंग के दौरान कमरे में मौजूद रही। मुझे अब यकीन हो गया है कि जब आप कानून के सही पक्ष में होंगे और सच्चाई के पक्ष में होंगे, तो भारतीय पुलिस आपको सशक्त बनाएगी। मुझे अब पता चला है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं।

Dalljiet Kaur Files FIR: एक्ट्रेस ने इन धाराओं के तहत दर्ज कराया है मामला

आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो दलजीत कौर ने मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 316(2) के तहत शिकायत दर्ज कराई है। धारा 85 में किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है। तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखना ये है कि पुलिस निखिल के खिलाफ कैसे एक्शन लेती है।

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